अब बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा, गाइडलाइन जारी

अब बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा, गाइडलाइन जारी

नवरात्र से पहले FDA का बड़ा ऐक्शन, खुले में बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

देहरादून, 12 सितंबर। नवरात्र और त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब कुट्टू का आटा बेचने के लिए लाइसेंस या पंजीकरण अनिवार्य होगा। एफडीए ने साफ किया है कि आटा सिर्फ पैकिंग में ही बेचा जाएगा, खुले में बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

एफडीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मिलावट रोकने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। पैकेट पर पैकिंग तिथि, अंतिम उपयोग की तिथि, निर्माता का पता और लाइसेंस नंबर अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने स्पष्ट किया कि अभियान महज औपचारिकता नहीं, बल्कि मिलावटी व असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर शिकंजा कसने की ठोस पहल है। छोटे-बड़े किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा।

नवरात्र से पहले दुकानों और स्टोरों की पहचान कर जांच होगी, जबकि त्योहार के दौरान औचक निरीक्षण किए जाएंगे। साथ ही, हर जिले में क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है, जो आटे से बीमार पड़ने की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करेगी।

विभाग ने जनता से भी अपील की है कि मिलावट का शक होने पर तुरंत एफडीए को सूचित करें।

uncut24x7.com

By Raju Pushola

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