नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

देहरादून, 08 अक्टूबर 2025। दून पुलिस ने बाल अपराधों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दर्शाते हुए नाबालिग पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कोतवाली ऋषिकेश में पोक्सो एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर को नाबालिग पीड़िता के पिता की तहरीर पर कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त को 1 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इसी बीच कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर पीड़िता की फोटो और वीडियो उसकी पहचान के साथ प्रसारित किए जाने का मामला सामने आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 23(4) और बीएनएस की धारा 72 के तहत उन सभी के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराने के निर्देश दिए, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़िता की पहचान उजागर की थी।

एसएसपी देहरादून ने कहा कि पोक्सो एक्ट और बीएनएस के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक करना या मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना दंडनीय अपराध है। ऐसे कृत्य करने वाले सभी व्यक्तियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग सोशल मीडिया पर इस प्रकरण से जुड़ी पोस्ट को फॉरवर्ड या शेयर कर रहे हैं, वे तुरंत उसे डिलीट करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

uncut24x7.com

By Raju Pushola

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