जितेंद्र आत्महत्या केस: भाजपा नेता हिमांशु चमोली जमानत पर रिहा

पौड़ी, 27 सितंबर। सोशल मीडिया से निकलकर सत्ता के गलियारों में खलबली मचाने वाले जितेंद्र आत्महत्या केस में सभी आरोपियों को जमानत मिल गई। तलसारी गांव निवासी जितेंद्र कुमार की आत्महत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी हिमांशु चमोली सहित पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि बीते 21 अगस्त को जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। खुदकुशी करने से पहले जितेंद्र ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी हिमांशु चमोली पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस घटना ने न केवल क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी। वीडियो के वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने इस पर भाजपा को जमकर घेरा। मामला बढ़ता देख भाजपा ने भी आरोपी हिमांशु चमोली से किनारा करते हुए उसे पद मुक्त कर पार्टी से निकाल दिया।
जितेंद्र के परिजनों ने इस घटना के लिए पांच युवकों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर हिमांशु चमोली के साथ शुभम खंडूड़ी, गौरव कांबोज, विकास शाह और अभिषेक गैरोला को आरोपी बनाया था।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई एससी-एसटी एक्ट की धाराओं को भी प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी। इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
फैसले के बाद पांचों आरोपी जेल से बाहर आ सकेंगे। अदालत का यह निर्णय मामले की जांच और पुलिस की तैयारी पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि शुरुआती स्तर पर जिस तरह से मामला दर्ज किया गया था, अब अदालत में उसी की पुष्टि नहीं हो पा रही है।
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